यूपी में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: चालान का होगा निपटारा

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 14 मार्च को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित छोटे-मोटे विवादों, बैंक रिकवरी और ट्रैफिक चालान जैसे मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निस्तारण करना है।

मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों (DM) के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बार अधिक से अधिक ‘प्री-लिटिगेशन’ (मुकदमा शुरू होने से पहले के मामले) और लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाए।

किन मामलों का होगा निपटारा? लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

  • ट्रैफिक चालान: 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित मोटर वाहन अधिनियम के चालान।

  • बैंक रिकवरी: बैंकों से संबंधित ऋण वसूली के मामले।

  • राजस्व मामले: नामांतरण, सीमा विवाद और बंटवारे से जुड़े विवाद।

  • अन्य: बिजली और पानी के बिल, हाउस टैक्स, चकबंदी, खाद्य सुरक्षा, और नगर निगम से जुड़े छोटे विवाद।

प्रशासनिक निर्देश और विशेष पहल

  • नोडल अधिकारियों की नियुक्ति: प्रत्येक विभाग को एक नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है जो बैंकों और न्यायालयों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

  • जागरूकता अभियान: लोक अदालत की सफलता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

  • सुविधाएं: अदालत परिसर में ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) और जेल में बने उत्पादों के स्टाल लगाए जाएंगे। साथ ही, जिला अस्पतालों के सहयोग से मेगा हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जाएंगे।

  • विद्युत विभाग: बिजली चोरी या अन्य विवादों के लिए विभाग को ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) के तहत शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

आमजन को लाभ राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से न तो किसी पक्ष की हार होती है और न जीत, बल्कि आपसी समझौते से विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसमें लिए गए निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

प्रशासन ने अपील की है कि जिन लोगों के मामले अदालतों में लंबित हैं या जिन्हें नोटिस प्राप्त हुए हैं, वे 14 मार्च को अपने नजदीकी न्यायालय पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

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