राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी: अब मिलेंगे CM निधि के ₹3000

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cm Kisan Samman

जयपुर | राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाले ₹6000 के अतिरिक्त, राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹3000 और दिए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य के पात्र किसानों को हर साल कुल ₹9000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।

क्या है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?

राजस्थान सरकार ने 30 जून 2024 को इस योजना को लागू किया था। बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार अलग से आर्थिक मदद दे रही है।

  • किस्तों का गणित: साल में 3 बार पीएम किसान योजना की ₹2000 की किस्त और साथ ही सीएम किसान योजना की ₹1000 की किस्त मिलेगी।

  • बड़ी तैयारी: चर्चा है कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार अपनी हिस्सेदारी को ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने पर विचार कर रही है, जिससे कुल लाभ ₹12,000 सालाना हो सकता है।

  • ताजा अपडेट: 18 अक्टूबर 2025 को योजना की चौथी किस्त जारी की गई थी, जिससे राज्य के करीब 74 लाख किसानों के खातों में ₹1000 ट्रांसफर किए गए।

पात्रता और परिवार की परिभाषा

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • किसान परिवार: परिवार में पति, पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अलग इकाई माना जाएगा।

  • जमीन का मालिकाना हक: जिनके पास 01.02.2019 से पहले कृषि योग्य भूमि थी, वे पात्र हैं। इसके बाद विरासत में मिली जमीन वाले किसान भी मान्य होंगे।

  • एक सदस्य को लाभ: परिवार में केवल एक सदस्य (पति या पत्नी में से कोई एक) ही इसका लाभ ले सकता है।

कौन नहीं ले सकता लाभ (अपात्रता)

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं:

  • वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति।

  • सरकारी कर्मचारी (केंद्र/राज्य) और पेंशनर (₹10,000 से अधिक पेंशन वाले)।

  • पिछले वर्ष आयकर (Income Tax) भरने वाले किसान।

  • पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट।

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

यदि आप पात्र हैं और अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. स्वयं आवेदन: पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।

  2. ई-मित्र/CSC: नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं।

आवश्यक दस्तावेज:

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।

  • 12 अंकों वाली फार्मर आईडी (Farmer ID): इसके बिना लाभ मिलना संभव नहीं है।

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर और DBT इनेबल बैंक खाता।

फार्मर रजिस्ट्री: लाभ पाने की पहली शर्त

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम फार्मर रजिस्ट्री आईडी में दर्ज होगा। यह एक डिजिटल सिस्टम है जिससे असली किसानों की पहचान की जाती है। आईडी बनवाने के लिए आप अपने तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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