तमिलनाडु में तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी एक साल की मैटरनिटी लीव
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन यानी एक साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी। यह छुट्टी पहले दो बच्चों के लिए लागू व्यवस्था के समान होगी।
इस फैसले की घोषणा मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने 18 अगस्त को विधानसभा में की। सरकार के इस निर्णय से उन महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें तीसरे बच्चे के मामले में पहले सीमित अवधि की छुट्टी मिलती थी।
पहले तीसरे बच्चे पर सिर्फ 84 दिन की छुट्टी
नई व्यवस्था से पहले तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले और दूसरे बच्चे के लिए 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जबकि तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी केवल 12 सप्ताह यानी 84 दिन तक सीमित थी। अब तीसरे बच्चे के लिए भी छुट्टी बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है।
महिला कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन
सरकार की घोषणा के मुताबिक तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिनों की मैटरनिटी लीव पूरी सैलरी के साथ उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य और नवजात बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
तीसरे बच्चे के लिए केवल 84 दिन की छुट्टी को लेकर कर्मचारी संगठनों और महिला कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से अधिक छुट्टी की मांग की जा रही थी। सरकार ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए नियम में बदलाव की घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
विधानसभा में कई और घोषणाएं
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की ओर से विधानसभा में कई अन्य घोषणाएं भी की गईं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ‘वेत्री पथाई’ नाम से नया ऐप बनाने, सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए अलग ऐप विकसित करने और TNPSC के लिए नए भवन के निर्माण जैसी योजनाएं भी घोषित की गईं।
तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम माना जा रहा है। तीसरे बच्चे के लिए एक साल की सवेतन मैटरनिटी लीव मिलने से माताओं को प्रसव के बाद स्वास्थ्य सुधार और बच्चे की बेहतर देखभाल के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
