नए कानून’ के तहत अब 1 फरवरी से सभी पान मसाला निर्माताओं का पंजीकरण अनिवार्य

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pan masala

नई दिल्ली: पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ‘स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Cess) कानून’ के तहत अब 1 फरवरी 2026 से सभी निर्माताओं को अनिवार्य रूप से पंजीकरण (Registration) कराना होगा। संसद द्वारा हाल ही में पारित यह कानून न केवल टैक्स के दायरे को बढ़ाएगा, बल्कि चोरी रोकने के लिए हाई-टेक निगरानी भी सुनिश्चित करेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए 1 फरवरी की डेडलाइन

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन निर्माताओं के पास एक से अधिक फैक्ट्रियां हैं, उन्हें हर फैक्ट्री के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा।

  • कहाँ करें आवेदन: निर्माताओं को ‘ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स’ (ACES) पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

  • अस्थायी नंबर: आवेदन के तुरंत बाद एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे 1 फरवरी से ही टैक्स का भुगतान शुरू किया जा सकेगा।

  • सत्यापन: टैक्स ऑफिसर आवेदन के 90 दिनों के भीतर फैक्ट्री और मशीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) करेंगे।

मशीन की ‘स्पीड’ तय करेगी टैक्स का भार

नए नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि अब टैक्स केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि मशीनों की क्षमता पर लगेगा।

  1. निर्माताओं को पोर्टल पर मशीनों के पैरामीटर (जैसे- मैक्सिमम रेटेड स्पीड) घोषित करने होंगे।

  2. उपकर (Cess) की गणना पैकिंग मशीनों की संख्या और उनकी अधिकतम पैकिंग स्पीड के आधार पर मासिक रूप से की जाएगी।

  3. पेमेंट डेडलाइन: उपकर हर महीने की 7 तारीख से पहले जमा करना होगा। देरी होने पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

24 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी CCTV फुटेज

सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी (CCTV) अनिवार्य कर दिया है:

  • सभी पैकिंग मशीनों और मैनुअल इकाइयों पर CCTV लगाना होगा।

  • इसकी फुटेज को 24 महीनों (2 साल) तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

  • अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर 48 घंटों के भीतर फुटेज उपलब्ध करानी होगी।

1 फरवरी से नया टैक्स स्ट्रक्चर (GST Rates)

वर्तमान में पान मसाला पर 28% GST और उपकर लगता है, लेकिन 1 फरवरी से स्थिति बदल जाएगी:

उत्पाद नया GST रेट (1 फरवरी से)
पान मसाला 40%
सिगरेट और तंबाकू उत्पाद 40%
बीड़ी (Bidi) 18%

यह टैक्स जीएसटी (GST) के अतिरिक्त लगने वाले ‘स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ के ऊपर होगा।

न्यूजहॉक (Newshawk) टेक: सरकार का यह कदम तंबाकू उद्योग में होने वाली कर चोरी (Tax Evasion) को रोकने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रहार है। मशीनों की क्षमता के आधार पर टैक्स वसूलना एक ऐसी व्यवस्था है जिससे उत्पादन छुपाना अब निर्माताओं के लिए लगभग नामुमकिन होगा।

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