आज से बदल गए स्पीड लिमिट के नियम, उल्लंघन पर कटेगा चालान
लखनऊ | न्यूज़ डेस्क उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने सर्दी और घने कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे (आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे) पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा (Speed Limit) को घटा दिया गया है। ये नए नियम 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे।
वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट (km/h में)
यूपीडा ने समय और वाहन की श्रेणी के आधार पर गति निर्धारित की है: नोट: पहले कारों की अधिकतम गति 100 और भारी वाहनों की 80 किमी/घंटा थी।
एटीएमएस (ATMS) से होगी निगरानी
यूपीडा ने साफ किया है कि एक्सप्रेसवे पर लगे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के जरिए वाहनों की गति पर नजर रखी जाएगी। यदि कोई वाहन निर्धारित सीमा से अधिक गति पर पाया जाता है, तो उसका तत्काल ई-चालान किया जाएगा।
काफिले के रूप में चलेंगे वाहन
घने कोहरे के दौरान सुरक्षा के लिए यूपीडा ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है:
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विजिबिलिटी टेस्ट: यदि दृश्यता 50 मीटर से कम होती है, तो वाहनों को टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट पर रोक लिया जाएगा।
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कॉन्वॉय सिस्टम: सुरक्षा टीमें वाहनों को एक साथ इकट्ठा करेंगी और उन्हें सुरक्षित काफिले के रूप में रवाना करेंगी।
सुरक्षा के अन्य पुख्ता इंतजाम
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चेतावनी: टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के जरिए कोहरे और धुंध की चेतावनी दी जाएगी।
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लाइटिंग: प्रवेश और निकास द्वार (Entry/Exit points) पर फॉग लाइट और ब्लिंकर्स लगाए जाएंगे।
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पेट्रोलिंग: एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे पेट्रोलिंग टीमें और एंबुलेंस मुस्तैद रहेंगी।
ज़रूरी सलाह: अगर आप अगले कुछ दिनों में यूपी के किसी भी एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले हैं, तो अपनी यात्रा का समय इन नियमों के अनुसार तय करें और कोहरे में सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
