दिल्ली वालों को बड़ी राहत: 14 फरवरी को लगेगी विशेष लोक अदालत

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नई दिल्ली | दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण पेंडिंग चालानों के बोझ तले दबे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा आगामी 14 फरवरी, 2026 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में लगभग 2 लाख लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

अदालतों का बोझ होगा कम

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करना और आम जनता को पुराने लंबित मामलों से त्वरित मुक्ति दिलाना है। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से कंपाउंडेबल चालान जैसे ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और बिना सीट बेल्ट जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी।

इन न्यायालयों में बैठेंगी विशेष बेंच

लोक अदालत का आयोजन 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में इसके लिए विशेष बेंच गठित की गई हैं:

  • तीस हजारी कोर्ट

  • पटियाला हाउस कोर्ट

  • कड़कड़डूमा कोर्ट

  • रोहिणी कोर्ट

  • द्वारका और साकेत कोर्ट

टोकन व्यवस्था और प्रक्रिया

वाहन मालिकों के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना टोकन के लोक अदालत में प्रवेश या सुनवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये टोकन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। लोक अदालत में जज की मौजूदगी में मामलों पर चर्चा होगी और आपसी सहमति से जुर्माने की राशि को कम कर मामले को बंद किया जा सकता है।

वाहन मालिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

  • दस्तावेज: सुनवाई के समय वाहन की आरसी (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और चालान की प्रति साथ रखना अनिवार्य है।

  • समय का पालन: भीड़ से बचने के लिए आवंटित समय और स्थान पर ही पहुँचें।

  • हेल्पलाइन: किसी भी अन्य जानकारी के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1516 पर संपर्क कर सकते हैं।

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