किसी एक राज्य में उत्पादन करने वाली एक लघु उद्योग इकाई को जीएसटी लागू होने के बाद पूरे साल में 37 रिटर्न भरने होंगे जबकि मौजूदा कर व्यवस्था में उसे 13 रिटर्न भरने पड़ते हैं।

इंडियास्पेंड के विश्लेषण के अनुसार रिटर्न की संख्या बढ़ने से उद्योग, एकाउंटेंट और बैंकों का काम बढ़ेगा। एक देश-एक टैक्स यानी जीएसटी लागू होने में अब एक माह से कम समय बकाया है।

वित्तीय प्रोफेशनल्स, बैंक और उद्योग अभी भी नये टैक्स के लिए तैयार नहीं दिखाई देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) के पूर्व अध्यक्ष के. रघु का कहना है कि जीएसटी लागू करने के लिए समूची

व्यवस्था तंत्र यानी ईकोसिस्टम को बदलना होगा। नये टैक्स को लागू करने के लिए एक सितंबर आदर्श तारीख होगी।

भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने एक संसदीय समिति को बताया है कि उसके सदस्य बैंक अभी तक जीएसटी के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे नई व्यवस्था में सब कुछ ऑनलाइन होगा।

इसमें लगातार अपडेट करना होगा। एक व्यवसायी को साल में कुल 37 रिटर्न भरने होंगे। व्यवसायी को हर महीने तीन रिटर्न भरने होंगे और पूरे साल के बाद एक रिटर्न दाखिल करना होगा।

 

एक साल में भरने होंगे 37 रिटर्न:

देश में जीएसटी के लागू होने के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, इसलिए सब कुछ नियमित तौर पर अपडेट करते रहना होगा। एक बिजनेस को राज्य के हिसाब से 37 रिटर्न सालाना दाखिल करने होंगे (तीन रिटर्न हर महीने और एक रिटर्न सालाना)। यह नियम हर राज्य पर लागू होगा।

बिजनेस के हिसाब से बढ़ेगी रिटर्न की संख्या:

वहीं जिस हिसाब से आपका बिजनेस राज्यवार बढ़ता जाएगा आपके रिटर्न की संख्या भी उसी के हिसाब से बढ़ती जाएगी। मान लीजिए अगर आपका बिजनेस तीन राज्यों में फैला है तो आपके सालाना रिटर्न की संख्या 111 होगी। यह संख्या इसी क्रम में बढ़ती जाएगी।

जीएसटी के अंतर्गत की गई तीन स्तरीय कर व्यवस्था:

जीएसटी के अंतर्गत तीन स्तरीय कर व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य मिलकर दोहरे जीएसटी को लागू कर रहे हैं जिसमें आम कर आधार पर कर लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवाओं के अंतराल आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाएगा। राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले कर को स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाएगा। इसी तरह अंतरराज्यीय माल और सेवाओं की आपूर्ति पर इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) केंद्र की ओर से लगाया जाएगा।

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