नई दिल्ली
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।टैक्स बोर्ड ने साफ किया कि ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं किया जाएगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सीबीडीटी ने तीन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में अपनी राय रखी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।टैक्स बोर्ड ने साफ किया कि ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं किया जाएगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सीबीडीटी ने तीन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में अपनी राय रखी।
1 जुलाई से आधार हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी भरनी होगी। इसके अलावा पैन के आवेदन के लिए भी आधार की जरूरत होगी।