दिल्ली में ‘प्रदूषण’ पर कड़ा पहरा: आज से 50% वर्क फ्रॉम होम लागू, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल

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air pollution

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता (AQI) के लगातार ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी में बने रहने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जहरीली होती हवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज (गुरुवार) से राजधानी में बेहद सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। GRAP-4 के प्रतिबंधों के साथ-साथ सरकार ने कई नए आपातकालीन उपायों की घोषणा की है, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइन: 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम

दिल्ली के श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आज से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) अनिवार्य होगा।

  • नियम: निजी दफ्तरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधे से अधिक कर्मचारी दफ्तर न आएं।

  • छूट: अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन विभाग, परिवहन और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

नो पीयूसी-नो फ्यूल: पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात

वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ‘नो पीयूसी-नो फ्यूल’ नीति लागू कर दी है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। बुधवार आधी रात से ही पेट्रोल पंपों पर पीयूसी चेक कराने के लिए वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।

बाहरी वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर ब्रेक

दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पर्यावरण मंत्री के अनुसार:

  1. BS-6 अनिवार्य: दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस6 (BS-6 से नीचे) वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

  2. कंस्ट्रक्शन वाहन: निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  3. चेकपोस्ट पर सख्ती: कुंडली, रजोकरी, टिकरी और कालिंदी कुंज जैसे प्रमुख प्रवेश द्वारों पर 80 से ज्यादा प्रवर्तन टीमें तैनात की गई हैं।

निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये की मदद

प्रदूषण की मार झेल रहे दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। निर्माण गतिविधियों पर रोक के कारण बेरोजगार हुए पंजीकृत श्रमिकों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि तब तक दी जाएगी जब तक GRAP-4 के तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

जनता के लिए ध्यान रखने योग्य बातें:

  • PUC सर्टिफिकेट: दोपहिया (₹60), चार पहिया (₹80) और डीजल वाहन (₹100) का पीयूसी केंद्र से तुरंत रिन्यू कराएं।

  • BS-4 वाहन: यदि आपकी गाड़ी बीएस-6 नहीं है, तो दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करें, वरना भारी जुर्माना लग सकता है।

  • सार्वजनिक परिवहन: प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो और बसों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

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