अब हवाई टिकट भी 48 घंटे में मुफ्त रद या संशोधित कर सकेंगे
नई दिल्ली। ट्रेन यात्रियों की तरह अब हवाई यात्रियों को भी जल्द ही बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट मुफ्त रद करने या उसमें बदलाव करने की सुविधा मिल सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टिकट रिफंड और संशोधन से संबंधित नियमों में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है।
डीजीसीए ने इस मसौदे पर हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर ‘लुक-इन विकल्प’ (Look-in Option) मिलेगा, जिसके तहत वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद या संशोधित कर सकेंगे। हालांकि, यदि टिकट में संशोधन किया जाता है तो नए दिन का किराया लागू होगा।
एजेंट के माध्यम से बुकिंग पर भी एयरलाइन जिम्मेदार
डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीदा गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनी की होगी, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि माने जाएंगे। एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाए।
नाम सुधार के लिए 24 घंटे की छूट
मसौदे में यह भी कहा गया है कि अगर यात्री के नाम में कोई गलती रह जाती है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो वह 24 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के सुधार कर सकता है।
किन उड़ानों पर लागू नहीं होगा नियम
प्रस्तावित व्यवस्था केवल उन टिकटों पर लागू होगी, जिनकी घरेलू उड़ान कम से कम पांच दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय उड़ान 15 दिन बाद निर्धारित हो। यानी निकटवर्ती उड़ानों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
मेडिकल इमरजेंसी पर विशेष प्रावधान
डीजीसीए ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से यात्री टिकट रद करता है, तो एयरलाइन कंपनी उसे टिकट की राशि वापस कर सकती है या क्रेडिट शेल जारी कर सकती है।
क्रेडिट शेल वह क्रेडिट नोट होता है जिसका उपयोग भविष्य की यात्रा के लिए किया जा सकता है।
क्यों आया यह प्रस्ताव
डीजीसीए ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब हवाई टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतें बढ़ रही हैं। यात्रियों का कहना है कि बुकिंग रद करने या बदलाव की स्थिति में उन्हें भारी शुल्क देना पड़ता है और रिफंड प्रक्रिया में लंबा समय लगता है।
