10 जनवरी को लोक अदालत में माफ होंगे ट्रैफिक चालान, रजिस्ट्रेशन शुरू!

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नई दिल्ली: अगर आपकी गाड़ी पर कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप उसे भारी जुर्माने के डर से नहीं भर पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में 10 जनवरी 2026 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ आप अपने पुराने ई-चालान (e-challan) का निपटारा कम जुर्माने या पूरी तरह माफी के साथ करवा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू

इस लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पंजीकरण की प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 सुबह 10:00 बजे से शुरू हो चुकी है।

  • आधिकारिक लिंक: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat

  • लिमिट: ध्यान दें कि इस बार कुल 1,80,000 चालानों का ही निपटारा किया जाएगा (प्रति दिन अधिकतम 45,000)। इसलिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अपना स्लॉट जल्द बुक करें।

किसे मिलेगा फायदा?

लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों को शामिल किया जाएगा जो 30 सितंबर 2025 तक पेंडिंग हैं। इनमें मुख्य रूप से छोटे अपराध शामिल हैं जैसे:

  • बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना।

  • ओवर-स्पीडिंग या रेड लाइट जंप करना।

  • गलत पार्किंग या बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना।

  • ट्रैफिक संकेतों का उल्लंघन करना।

नोट: शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk and Drive), हिट-एंड-रन या गंभीर सड़क हादसों से जुड़े मामलों का निपटारा यहाँ नहीं होगा।

लोक अदालत में शामिल होने के 5 आसान स्टेप्स

  1. पेंडिंग चालान चेक करें: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या परिवहन पोर्टल पर वाहन नंबर डालकर देखें कि 30 सितंबर 2025 से पहले के कौन से चालान बकाया हैं।

  2. ऑनलाइन बुकिंग: ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर अपनी जानकारी भरें। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

  3. कोर्ट परिसर पहुंचें: 10 जनवरी को अपने आवंटित समय पर निर्धारित कोर्ट (तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा या राउज एवेन्यू) पहुंचें।

  4. दस्तावेज साथ रखें: गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा (Insurance), प्रदूषण सर्टिफिकेट और टोकन का प्रिंटआउट साथ ले जाना न भूलें।

  5. सुनवाई और भुगतान: माननीय जज आपके मामले की सुनवाई करेंगे। वे अपराध की प्रकृति देखकर जुर्माना कम या माफ कर सकते हैं। संशोधित जुर्माना मौके पर भरकर आप चालान से मुक्ति पा सकते हैं।

ट्रैफिक के अलावा अन्य विवादों का भी हल

इस नेशनल लोक अदालत में सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं, बल्कि पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस और संपत्ति से जुड़े छोटे दीवानी मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है।

सावधान रहें: रजिस्ट्रेशन की सीमा सीमित है, इसलिए देरी न करें। समय पर पंजीकरण कराएं और अपने कानूनी बोझ को कम करें।

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