नई दिल्ली. केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सोशल मीडिया के लगभग सभी प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्‍टार जैसे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स आएंगे. सरकार की ओर से इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके है और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में जानकारी दी.

सोशल मीडिया के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन्स
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा. साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 140 करोड़ है. ये नए नियम यूजर की संख्या के आधार पर और सख्त होंगे.

भारत में इन प्लेटफॉर्म पर हैं इतने यूजर

WhatsApp – 53 करोड़
YouTube – 44 करोड़
Facebook – 41 करोड़
Instagram – 21 करोड़
Twitter – 1.75 करोड़

तीन महीने में लागू होंगे नए नियम
सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी. रविशंकर प्रसाद ने कहा आपके पास शिकायत आएगी तो उसको रजिस्टर करना और उसका निष्पादन करना आपकी जिम्मेदारी है. अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं आईटीएक्ट में जो व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई होगी.

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