नई दिल्ली: अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की RC के एक्सपायर होने की तारीख नजदीक आ रही है, या एक्सपायर हो चुकी है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप उसे रीन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास 31 दिसंबर 2020 तक मौका है कि आप उसे रीन्यू करा सकें. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. अगर गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही हो या खत्म हो गई हो, तो लोग 31 दिसंबर तक रीन्यू करवा सकते हैं. दरअसल देश के कई हिस्सों में अभी तक लॉकडाउन और धारा-144 लागू है. ऐसे में दस्तावेजों को रीन्‍यू कराने का काम मुश्किल से ही हो पा रहा है. लोग अपने दस्‍तावेज रीन्‍यू कराने के लिए दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

सड़क और परिवहन मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी से लंबित दस्तावेजों के सत्यापन में देरी के लिए कोई अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ‘कोविड 19 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए 1 फरवरी, 2020 या उसके बाद के दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही अगर 1 फरवरी, 2020 से शुल्क का भुगतान करने में देरी हो रही है, तो 31 दिसंबर, 2020 तक ऐसी देरी के लिए कोई अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लगेगा.

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