प्रतापगढ़, स्थानीय अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र से एक किशोरी का 26 मई 2014 को अनिल तथा उसके दो साथियों ने अपहरण करने के बाद उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी के बयान के आधार पर तीनों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

दो आरोपियों के नाबालिग होने के कारण उनके मुकदमे की सुनवाई न्याय किशोर बोर्ड में चल रही है। अपर सत्र न्यायाधीश आरएन पाण्डेय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल बालिग आरोपी अनिल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनायी।

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