हैदराबाद, हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अदालत के आदेश के बावजूद कांग्रेस के दो निष्कासित विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं करने पर आज नोटिस जारी किया। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को यह नोटिस कांग्रेस के दो विधायकों की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
न्यायमूर्ति बी शिवशंकर राव की पीठ निष्कासित कांग्रेसी विधायकों कोमाटीरेड्डी वेंकट रेड्डी और एस ए संपत कुमार द्वारा तेलंगाना विधानसभा सचिव और विधि सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने दोनों अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया।
गत 13 मार्च को दोनों विधायकों को विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ‘अप्रिय’ घटना के एक दिन बाद विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में दोनों ने उच्च न्यायालय में सुयक्त रूप से याचिका दायर की थी और विधानसभा से अपने निष्कासन को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने गत 17 अप्रैल को दोनों विधायकों को निष्कासित करने की विधानसभा सचिव की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इस साल जून में दोनों विधायकों ने एक बार फिर से विधानसभा सचिव और विधि सचिव के खिलाफ उनकी सदस्यता बहाल नहीं करने के लिये अवमानना याचिका दायर की। न्यायमूर्ति शंकर राव ने विधानसभा सचिव और विधि सचिव को नोटिस जारी करके पूछा कि क्यों न उन्हें अदालत की अवमानना के लिये दंडित किया जाए।
अदालत ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक और नलगोंडा और जोगुलंबा गडवाल जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी पक्षकार बनाते हुए उनसे पूछा कि क्यों न विधायकों (रेड्डी और कुमार) को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने में विफलता के लिये उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त को निर्धारित कर दी।