1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर बुकिंग का बदलेगा नियम
नई दिल्ली। घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा है। सरकार के अनुसार, रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर लागू सब्सिडी के साथ LPG रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना जरूरी होगा।
27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही करा चुके हैं ऑथेंटिकेशन
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9 प्रतिशत, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी और उनकी रिफिल बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी वाले रेगुलेटेड रेट पर रिफिल बुक करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
तीन तरीकों से करा सकते हैं BAA
सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए ऑथेंटिकेशन के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं—
- LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के जरिए।
- गैस वितरक के शोरूम पर जाकर।
- संबंधित सरकारी तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे।
इंडेन उपभोक्ता IndianOil ONE, भारत गैस उपभोक्ता HelloBPCL और HP Gas उपभोक्ता HP PAY ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो क्या होगा?
सरकार के अनुसार, BAA नहीं कराने पर LPG मिलना पूरी तरह बंद नहीं होगा। हालांकि, ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी और LPG बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित तेल कंपनी के डिजिटल माध्यमों से अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
सरकार ने कई बार बढ़ाई थी समयसीमा
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए पहले 30 जून 2026 की समयसीमा तय की गई थी। इसके बाद इसे कई चरणों में बढ़ाकर 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और अंत में 14 सितंबर 2026 किया गया।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल और व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग को रोकना, डुप्लीकेट तथा अपात्र कनेक्शनों की पहचान करना और सब्सिडी को पात्र उपभोक्ताओं तक अधिक लक्षित तरीके से पहुंचाना है।
सरकार ने उपभोक्ताओं से 1 अक्टूबर से पहले BAA पूरा करने की अपील की है। LPG सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर संपर्क किया जा सकता है।
