गुजरात: गिफ्ट सिटी में अब बिना परमिट जाम छलका सकेंगे टूरिस्ट
क्रिसमस-न्यू ईयर से पहले तोहफा: होटल रूम, पूल साइड और रूफटॉप पर भी मिलेगी शराब; कर्मचारियों को अब HR से अनुमति की जरूरत नहीं
अहमदाबाद/गांधीनगर। क्रिसमस और नए साल के जश्न से ठीक पहले गुजरात सरकार ने ‘गिफ्ट सिटी’ (GIFT City) के शराब नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आगंतुकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नई अधिसूचना के अनुसार, अब गुजरात के बाहर के रहने वाले भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को शराब के सेवन के लिए किसी अग्रिम परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र (ID Card) दिखाना होगा।
कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया हुई आसान
सरकार ने गिफ्ट सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी नियमों को सरल बनाया है। अब कर्मचारियों को शराब एक्सेस परमिट के लिए अपनी कंपनी के एचआर (HR) से ऑथराइजेशन या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। वे केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर और फॉर्म A1 भरकर परमिट प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, एक परमिट धारक कर्मचारी अब एक समय में एक साथ 25 मेहमानों की मेजबानी कर सकेगा।
होटल के कमरों और पूल साइड पर भी मिलेगी सुविधा
नई अधिसूचना ने शराब परोसने के दायरे को भी काफी बढ़ा दिया है। अब केवल निर्धारित ‘वाइन एंड डाइन’ जोन तक ही सीमित न रहकर, होटल के कमरों, छतों (Rooftop), लॉन और स्विमिंग पूल के किनारे भी शराब परोसी जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए संबंधित संस्थान के पास FL-III लाइसेंस होना अनिवार्य है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कौल के अनुसार, यह कदम गिफ्ट सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यावसायिक जिले के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक था। यह बदलाव राज्य की उस महत्वाकांक्षा के अनुरूप है जिसमें वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 जैसे वैश्विक आयोजनों की मेजबानी करना चाहता है।
प्रमुख बदलाव एक नजर में:
-
बिना परमिट एंट्री: बाहरी राज्यों और विदेशी नागरिकों को केवल फोटो आईडी दिखाना होगा।
-
मेहमानों की सीमा: एक कर्मचारी अब एक साथ 25 मेहमानों को शराब पिला सकेगा।
-
HR अनुमति की जरूरत नहीं: कर्मचारी सीधे अपने आईडी कार्ड के आधार पर परमिट ले सकेंगे।
-
लोकेशन विस्तार: होटल के कमरों, लॉन और रूफटॉप पर भी शराब परोसी जा सकेगी।
-
उम्र सीमा: शराब पीने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
-
गुजरात में 1947 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। गिफ्ट सिटी राज्य का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ नियमों के तहत शराब के सेवन की अनुमति दी गई है। दिसंबर 2023 में शराबबंदी हटने के बाद से अब तक यहाँ हजारों की संख्या में परमिट जारी किए जा चुके हैं।
