नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह स्टूडेंट्स को स्कूल भेजने का आदेश जारी नहीं कर सकते। सर्वोच्च अदालत ने फिजिकल क्लास शुरू करने को लेकर दिल्ली के एक स्टूडेंट की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम न्यायिक फरमान जारी नहीं कर सकते कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए।

दरअसल, कोरोना की थमती रफ्तार के बीच देशभर में स्कूल खोलने की मांग हो रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जिसमें सर्वोच्च कोर्ट ने साफ किया कि वह इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश नहीं दे सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुद्दे हैं, जिसको लेकर अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए।

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