नई दिल्ली। ईपीएफओ ने एक अच्छी खबर देते हुए पीएफ अकाउंट से आधार लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इसके बाद कर्मचारी अपने आधार को आसानी से लिंक कर पाएंगे। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2017 है। गौरतलब है कि शुरुआती तौर पर ईपीएफ ने इसके लिए 30 अप्रैल 2017 की समयसीमा तय की थी। हालांकि काफी सारे सदस्यों के आधार कार्ड बनने में देरी से इस समय सीमा को बढ़ाना पड़ा।

संगठन ने जारी किया परिपत्र

ईपीएफओ ने इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुए कहा कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य एक अक्टूबर 2017 से पहले पूरा किया जाना है। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था।

ETF में निवेश की सीमा 15 फीसद करने को मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में कर्मचारियों और सेवायोजक का पीएफ में योगदान घटाकर 10 फीसद करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। हालांकि शेयर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश की सीमा बढ़ाकर 15 फीसद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस समय ईपीएफओ ईटीएफ में 10 फीसद तक निवेश करता है।

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