वोटर लिस्ट में छूटे नाम जोड़ने के लिए 6 राज्यों में घर-घर जायेगे BLO

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नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिन पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें राहत देने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और अन्य चुनाव अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना और नए मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना है।

20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष अभियान

चुनाव आयोग के अनुसार, जिन 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां छूटे हुए और पहली बार मतदान के पात्र युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल भी इस सूची में शामिल हैं। आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।

घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान करेंगे अधिकारी

अभियान के दौरान अधिकारी पुरानी मतदाता सूची और संशोधित सूची का मिलान कर सकते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन पात्र मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो पाए हैं। BLO जरूरत के अनुसार लोगों से संपर्क करेंगे और नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में सहायता देंगे।

नाम जुड़वाने के लिए भरना होगा फॉर्म-6

जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के पास फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवा भी इसी प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या निर्धारित चुनाव कार्यालयों के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

नोटिस मिलने पर घर पर ही जमा हो सकते हैं दस्तावेज

SIR के दौरान जिन लोगों को नाम या दस्तावेजों से संबंधित विसंगतियों के कारण नोटिस मिला है, उनके मामले में BLO घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं और उन्हें ECINet प्रणाली पर अपलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों में सामान्य तौर पर लोगों को ERO कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी; अपवादस्वरूप सुनवाई की जा सकती है।

मतदाता अपना नाम कैसे जांचें?

  • चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर अपना नाम खोजें।
  • नाम नहीं मिलने पर अपने क्षेत्र के BLO या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।
  • पात्र होने पर फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करें।
  • आवेदन की स्थिति और जारी निर्देशों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से लेते रहें।

पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल करना लक्ष्य

चुनाव आयोग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे। हालांकि, नाम जोड़ने के लिए निर्धारित पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

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