Sanchar Nest: ₹1.89 करोड़ की वसूली के लिए कुर्की वारंट जारी

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नई दिल्ली। Sanchar Nest Sahkari Awas Samiti Ltd. के खिलाफ उपभोक्ता विवाद से जुड़े एक मामले में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने लगभग ₹1.89 करोड़ की डिक्री राशि की वसूली के लिए समिति की संपत्ति/बैंक खातों की कुर्की के वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश 10 सितंबर 2026 को Execution Application No. EA-71/26 in CC-57/2024 में पारित किया गया।

दो महीने में भुगतान का था आदेश

मामले में आयोग के 8 जून 2026 के मूल फैसले के अनुसार Judgment Debtor को शिकायतकर्ताओं को लगभग ₹1,89,76,479 की राशि लौटाने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं को मानसिक परेशानी एवं उत्पीड़न के लिए कुल ₹4 लाख तथा मुकदमे की लागत के रूप में ₹1 लाख देने का भी आदेश था। आयोग ने भुगतान के लिए समयसीमा निर्धारित की थी।

आदेश में यह भी कहा गया था कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने की स्थिति में ब्याज की दर 11.25 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी और वास्तविक भुगतान तक ब्याज की गणना की जाएगी।

भुगतान नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई

10 सितंबर की सुनवाई में आयोग ने कहा कि Judgment Debtor को भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन आदेश के बावजूद आवश्यक भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद आयोग ने मामले में attachment warrants जारी करने की आवश्यकता मानी।

आयोग ने अपने आदेश में उपभोक्ता संरक्षण कानून और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत डिक्री के निष्पादन से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित परिस्थितियों में उपभोक्ता आयोग अपने आदेश की वसूली के लिए निष्पादन की कार्रवाई कर सकता है।

बैंक खातों की कुर्की के निर्देश

आयोग ने लगभग ₹1,89,76,479 की राशि की वसूली के लिए Sanchar Nest Sahkari Awas Samiti Ltd. के बैंक खातों के संबंध में कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया। आदेश में संबंधित बैंक अधिकारियों के माध्यम से इन वारंटों को निष्पादित कराने की बात कही गई है।

आदेश में समिति के Yes Bank और HDFC Bank में मौजूद खातों का विवरण भी दर्ज किया गया है। सुरक्षा और गोपनीयता के कारण यहां खातों के पूरे नंबर प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं।

तीन दिन में वारंट जारी करने का आदेश

आयोग ने संबंधित अधिकारी को आदेश की तारीख से तीन दिनों के भीतर कुर्की वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। वारंटों को अगली सुनवाई से पहले आवश्यक कार्रवाई के विवरण के साथ वापस प्रस्तुत करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

शिकायतकर्ताओं के लिए अहम घटनाक्रम

यह आदेश उन शिकायतकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिन्होंने Sanchar Nest Sahkari Awas Samiti Ltd. के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया था। आयोग के 8 जून 2026 के निर्णय के बाद भी निर्धारित भुगतान नहीं होने पर मामला अब execution यानी आदेश की वास्तविक वसूली के चरण में पहुंच गया है। 10 सितंबर के आदेश में आयोग ने इसी उद्देश्य से बैंक खातों की कुर्की की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

 

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