चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन के दौरान तूतीकोरिन जिले में पुलिस की गोलीबारी की घटना की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया और केंद्रीय एजेंसी को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गयी थी।
जिले में हिंसा भड़काने के आरोपी वाम संगठन मक्कल अधिकारम के छह सदस्यों को हिरासत में लेने के आदेश को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इन छह लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था ।
न्यायमूर्ति सी टी सेल्वम और न्यायमूर्ति बशीर अहमद की पीठ ने तूतीकोरिन पुलिस गोलीबारी की घटना के संबंध में दायर कुछ याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया।
प्रदूषण को लेकर चिंताओं के बीच 22 मई को वेदांता समूह की इकाई स्टरलाइट के तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर तूतीकोरिन जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसके बाद 22 और 23 मई को पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गयी ।